जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं हैं.जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताएं.......
जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताएं....... सितम्बर–अक्टूबर 1951 में जम्मू एवं कश्मीर के संविधान सभा का निर्वाचन राज्य के भविष्य के संविधान के निर्माण के लिए तथा भारत के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए किया गया था. संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी. जम्मू एवं कश्मीर के संविधान को बनने में कुल 5 वर्ष का समय लगा. 17 नवम्बर, 1957 को जम्मू एवं कश्मीर का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी , 1957 को प्रभाव में आया था. जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: 1. संविधान घोषित करता है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत का एक अखंड भाग है. 2. यह राज्य के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व प्रदान करता है. 3. इस संविधान के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में वह क्षेत्र शामिल है जो 15 अगस्त, 1947 के शासन के अंतर्गत था. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस राज्य के अधीन “पाक अधिकृत क्षेत्र” भी आता है. अनुच्छेद 35A क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है? 4. संविधान में भारत के...